उत्तराखंड नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 पर बड़ा अपडेट बैलेट पेपर के माध्यम से होगी मतदान प्रक्रिया,,,,

प्रदेश खबर हरपल ब्यूरो

देहरादून- राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अवग कराया कि नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।

क) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण।

(ख) उसकी आयकर तथा भूमि-भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि क पूर्ण विवरण, और

(ग़) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।
इसी प्रकार का प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 45 की उपधारा (3) के खण्ड (क) से खण्ड (झ) तक में है।

अतः उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 13-ख (3) एवं उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा-45 की उपधारा (3) के क्रियान्वयन किये जाने हेतु आगामी नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में सभी पदों के प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्रों/घोषणा पत्रों के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनायें संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर प्रत्ययाशियों की पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनाएं वेबसाईट पर उपलब्ध होने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) द्वारा विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाएगी। (विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न)

कृपया उक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share